Income Tax Return Filing 2025: 11 तरह की कमाई पर नो टैक्स! फायदा उठाइए... ITR भरने से पहले टैक्सपेयर्स इनके बारे में जान लीजिए

 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. टैक्सपेयर्स 15 सितंबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

अगर आप भी आईटीआर प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपकी किसी भी कमाई पर टैक्स नहीं लगता है। हम आपको आज ऐसे 11 तरह के इनकम के बारे में बता रहे हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है.


1. कृषि आय

सरकार ने कृषि-किसानी को बढ़ावा देने के लिए आयकर कानून 1961 में कृषि से होने वाली आय को कर मुक्त रखा है, यानी आपको कृषि के अनुभव से बाहर रखा गया है। करदाता खेती से वाली अपनी आय को रिटर्न में होना तय कर छूट ले सकते हैं। किसान की भी खेती से एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता।


2. पीएफ अकाउंट में जमा पैसा

प्रोविडेंट फंड यानी प्रोविडेंट फंड लोगों के लिए सेविंग करना और फाइनेंस फंड का एक बड़ा जरिया है। नौकरी करने वाले लोगों की आबादी का एक हिस्सा हर महीने भविष्य निधि में जमा होता है। आपकी ओर से जमा पूंजी पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है। बस यह आपकी परिसंपत्तियों की बिक्री 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक नकद है तो शेष राशि पर आपको टैक्स भरना होगा।


3. ग्रेच्युटी

सरकारी कर्मचारियों के लिए प्लेसमेंट या मृत्यु कारण बैठक वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से आयकर मुक्त है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के नियम अलग-अलग हैं। प्राइवेट स्टाफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत आते हैं या नहीं आते हैं, तो भी उन्हें 20 लाख रुपये तक का ग्रेच्युटी टैक्स फ्री मिलता है। इस सीमा के ऊपर की ओर टैक्स लागू होता है.


4. सेविंग अकाउंट से आय

बचत खाते सेविंग अकाउंट से मीटिंग वाला ब्याज 10 हजार रुपये से कम है तो इस पर कोई जोड़ नहीं लगता है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है और उन पर 10 हजार और पांच हजार रुपये हैं तो सिर्फ पांच हजार रुपये पर ही टैक्स लगेगा। इसका मतलब यह है कि आपके सभी सेविंग खातों पर कुल मिलाकर एक-एक करके ब्याज मिलता है, जिसमें से 10 हजार रु.


5. नागालैण्डशिप फर्म के शेयर से आय

इनकम टैक्स कानून की धारा 10(2) के अनुसार, गुड़गांवशिप फर्म के विवरणों में अपनी आय पर इनकम टैक्स भरना शामिल नहीं है। आप एसोसिएट्स हो सकते हैं कि नेशनल शिप फर्म की आय पर यूनिट स्तर पर मूल्यांकन किया जा सकता है। फर्म के लिए काम करने वाले बेंगलुरु आईसीआईसीआई का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भुगतान करने के बाद लाभ का हिस्सा मिलता है।


6. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट

यदि आपने इन्वेस्टमेंट में निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरल पर आपको निवेशकों को छूट मिलती है। आय टीए पूर्णता कानून के खंड 10(36) के अनुसार यदि 1 वर्ष से अधिक समय में शेयर या म्युचुअल फंड से कैपिटल गेन होता है, तो उस पर आयकर छूट मिलती है। आप पर यह लागू नहीं होता है कि दिनांक म्युचुअल फंड पर लागू नहीं होती है। इससे होने वाली आय पर कर का भुगतान करना होता है।


7. वरिष्ठ नागरिक सेवा योजना

यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कॉच में रुपये निवेश कर रखा है तो आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर में छूट मिलती है। मूल राशि पर कोई भी ब्याज की रकम तय नहीं होती है लेकिन इस मीटिंग में मूल राशि पर कोई ब्याज की रकम तय नहीं होती है।


8. अभिलेखीय

यदि किसी ने संन्यास की तारीख से पहले संन्यास की तारीख से वीआरएस ले लिया है तो उसे 5 लाख रुपये तक की नकद राशि पर कोई कर नहीं लगता है।


9. छात्रवृत्ति और पुरस्कार

यदि किसी स्टार्ट-अप में कोई स्कॉलरशिप या सर्टिफिकेट नहीं है जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च निकल रहा है तो इस पर इनकम टैक्स कानून के धारा 10 (16) के तहत कोई टैक्स नहीं लगता है। इसमें नेट की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।


10. विदेशी सेवाओं के लिए बोचा

यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं और आपके देश के बाहर और वहां के छात्रों में कोई नौकरी नहीं है तो उस पर धारा 10(7) के तहत भर्ती में शामिल होना कोई मान्य नहीं है।


11. शादी में मिले भगवान

यदि आपको अपने माता-पिता से किसी भी प्रकार का कोई भी आभूषण, पोर्टफोलियो या कैश विरासत में मिला या दिया जाता है तो उस पर कोई कर नहीं लगता है। पुराने ज़माने में लोगों को अक्सर महासभा उपहार और तोहफ़े मिलते हैं। इस पर कोई टैक्स देना जरूरी नहीं है. यदि व्युत्पत्ति की वैधता 50 हजार रुपये से अधिक होगी तो फिर टैक्स भरना पड़ सकता है।

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